तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी करार

गोवा, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है। उन्हें मई 2021 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामदार की बेंच ने तीन दिन की अंतिम सुनवाई के बाद 30 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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दरअसल, 7-8 नवंबर 2013 में तहलका की साथी महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर गोवा में थिंकफेस्ट इवेंट के दौरान एक होटल की लिफ्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। ईमेल लीक होने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ था।
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