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कचरा अलग नहीं किया 50 हजार का जुर्माना लगा

उज्जैन। गीला-सूखा कचरा अलग-अलग नहीं करने पर नगरनिगम के अपर आयुक्त पवनकुमार सिंह ने डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, कंपनी की गलती से स्वच्छ सर्वेक्षण में जीवीपी पाइंट की वजह से नुकसार हो रहा है,ऐसे में कंपनी आर्थिक दंड लगाया गया है।

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अपर आयुक्त ने कहा कि हर वार्ड में गीले-सूखे कचरे का प्रबंधन अलग-अलग किया जाए। जो नागरिक ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें समझाइश दें, फिर भी नहीं माने तो प्रभारी कार्रवाई करें। डोर टू डोर कचरे का निष्पादन अलग-अलग होना चाहिए। अफसर कचरा कलेक्शन की मॉनिटिरिंग करें। रूट चार्ट अनुसार काम सुनिश्चित करें।

घरों से निकलने वाला कचरा केवल डोर टू डोर वाहन में भी एकत्र हो, रोड स्वीपिंग वाहनों में घरेलू कचरा डालने की अनुमति किसी को नहीं है। अगर संबंधित कर्मचारी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जीवीपी पाइंट को समाप्त करने के लिए आईईसी टीम प्रभावी कार्रवाई करें।

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