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जुड़वां बच्चों को मारने वाली मां को दोहरा आजीवन

पिता को भी तीन साल की सजा सुनाई

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रतलाम। रतलाम में करीब डेढ़ साल पहले पानी की टंकी अपने दो बच्चों को डूबाकर मारने वाली मां को कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साक्ष्य छिपाने में पिता को भी दोषी मानते हुए 3 साल के कारावास की सजा दी है। मां की इस हरकत पर पिता ने पुलिस को जानकारी नहीं देते हुए बच्चों के शवों को दफना दिया था। तब पुलिस ने कब्र से बच्चों के शवों को निकालकर पीएम कराया था। फैसला अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने सुनाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया घटना 20 नवंबर 2024 की है। मुस्कान अपने पति और दो जुड़वा बच्चों और एक लड़की अक्सा के साथ ससुराल से अलग मदीना मस्जिद के पीछे वेद व्यास कालोनी में निवास करती थी। 19 नवंबर को पति के रिश्तेदारी में गमी हो जाने से उसकी सास भी घर पर आई थी।

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जब पति आमिर और सास गमी में जाने लगे तो मुस्कान ने पति आमिर से कहा कि तुम मत जाओ और यही रुक जाओ। मैं दोनों जुड़वा बच्चों को अकेली नहीं संभाल पाऊंगी। तब पति आमिर और उसकी सास ने मुस्कान की बात नहीं सुनी। इससे मुस्कान बहुत चिढ़ गई और उसने सोचा कि दोनों बच्चों को खत्म कर देती हूं। मुस्कान का एक बच्चा जमीन पर खेल रहा था व दूसरा झूले में था। तब मां मुस्कान ने एक बच्चे को पानी की सिंटेक्स की टंकी में डुबोया और उसके बाद दूसरे बच्चे को भी डुबोकर मार दिया।

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