राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश, दोहरी नागरिकता केस में बढ़ी मुश्किलें

लखनऊ|इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाएगी, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

हाईकोर्ट का अहम निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने एफआईआर दर्ज कर मामले को Central Bureau of Investigation को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी। यह आदेश उस अपील पर दिया गया, जिसमें निचली अदालत द्वारा एफआईआर की मांग खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता से संबंधित गंभीर अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि इस मामले में भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और विदेशी नागरिक कानून से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
याचिका और पिछला आदेश
याचिकाकर्ता ने लखनऊ स्थित विशेष एमपी/एमएलए अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग को पहले ही खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अब एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है।
मामले पर बढ़ी राजनीतिक हलचल
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मामला संवेदनशील होने के कारण आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।









