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हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएं… सुप्रीम कोर्ट का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त आदेश देते हुए हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएं। कोर्ट ने इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निकायों को भी ये काम करने के निर्देश दिए हैं।सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया है कि राजमार्ग गश्ती दल गठित किया जाए, जो सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में रखें जहां उनकी देखभाल की जा सकें।

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बता दें कि आवारा पशुओं का आतंक देशभर में लगातार बढ़ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि हाईवे पर गाय-भैसों के झुंड या तो बैठे रहते हैं या फिर खुले घूमते नजर आते हैं। इनके चलते कई बार हाईवे से गुजरने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों को हादसे का शिकार होना पड़ता है, जिसमें लोगों की दुखद मौत की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं को देखते हुए ही अब सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं।

अवारा कुत्तों पर भी एससी का बड़ा फैसला

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इधर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में स्ट्रे डॉग्स को लेकर भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आवारा कुत्तों को स्कूलों-बस अड्डों के पास से हटाकर उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों जैसे संस्थानों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए।

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