Twisha Death Case: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में ट्रायल पर लगाई रोक

अब 26 अक्टूबर को जमानत पर सुनवाई
पिता नवनीधि शर्मा ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की; सास गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर MP हाईकोर्ट में अब सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई
भोपाल। चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के सेशन कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विपक्षी पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह याचिका ट्विशा के पिता और शिकायतकर्ता नवनीधि शर्मा की ओर से दायर की गई है।
याचिका में मांग की गई है कि भोपाल में चल रहे मामले को दिल्ली की सक्षम अदालत में ट्रांसफर किया जाए, ताकि सुनवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल भोपाल सेशन कोर्ट में चल रहे ट्रायल की कार्यवाही अगले आदेश तक रुकी रहेगी।
26 अक्टूबर को होगी गिरिबाला की जमानत पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सास गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई की अनुमति दी है। हालांकि, 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जमानत पर बहस नहीं हो सकी। अब इस मामले में 26 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी।
सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह के मुताबिक, शुक्रवार को गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर बहस प्रस्तावित थी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में केस को मध्यप्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण टली बहस
सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन करना चाहते थे। इसी वजह से जमानत पर बहस के लिए अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की गई।
शुक्रवार को गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर कोई बहस नहीं हुई। अब सभी की नजरें 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर रहेंगी। वहीं, दिल्ली में ट्रायल ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आगे की कार्यवाही और विपक्षी पक्ष के जवाब के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।









