नकली सोने की पोल खुलने के डर से किया था कत्ल, दो को उम्रकैद

उज्जैन। नकली जेवरात गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने और राज खुलने के डर से बुजुर्ग की हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ए.पी.एस. चौहान ने आरोपी बल्लू उर्फ बालकृष्ण और गोकुल सिंह को दोषी करार दिया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि 19 मई 2022 को तेजूबाई निवासी कायथा ने पति हरिराम की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

उन्होंने बताया था कि पति को बल्लू महाराज उर्फ बालकृष्ण अपने साथ ले गया था, जिसके बाद वे घर नहीं लौटे। पुलिस को एक कुएं से हरिराम का शव मिला था। दरअसल, आरोपी बालकृष्ण ने हरिराम को असली बताकर नकली सोने का हार और कान के टॉप्स गिरवी रखे थे और मोटी रकम उधार ली थी। हरिराम इन आभूषणों को बैंक लॉकर में जमा करने जा रहा है, तो बालकृष्ण घबरा गया और उसने दोस्त गोकुलसिंह के साथ मिलकर हरिराम की हत्या कर दी।









