हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

उज्जैन। कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 49 वर्षीय एक आरोपी को हत्या का दोषी माना है। उसे महिला की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के दंड से दंडित किया गया है।

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अभियोजन सेल प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर 2019 को उज्जैन के आलमपुर उड़ाना में एक महिला की लाश होने की खबर पुलिस को मिली थी। पुलिस को पता चला की महिला धन्नालाल की चाल में रहने वाली 40 वर्षीय सुनीता यादव है।

पीएम रिपोर्ट में पता चला कि सुनीता की गर्दन और सिर पर हमला किया गया था। पुलिस ने छानबीन की तो महिला के पति राकेश यादव ने पुलिस को बताया था कि आजाद पटेल से रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद था। वह आए दिन धमकी देता था। पत्नी सुनीता 22 अक्टूबर को घर से गायब हुई थी। तभी से आजाद पटेल भी अपने घर से गायब था। 24 अक्टूबर को उसकी लाश पानी में मिली थी। करीब 5 वर्ष चले केस में शनिवार को आरोपी आजाद पटेल को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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