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छुट्टी के दिन भी होगी रजिस्ट्री….

जिला पंजीयक कार्यालय में सुविधा

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन लोग अपने मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री अवकाश के दिनों में भी करवा सकेंगे। सरकारी छुट्टी के दिन बाकायदा स्लॉट बुक हो सकेंगे और निर्धारित दिन पर दस्तावेजों का पंजीयन हो जाएगा। यह सुविधा जिला पंजीयक की ओर से मार्च माह में जिले के लोगों के लिए दी गई है।

नई गाइड लाइन 1 अप्रैल से लागू होगी, जिसमें करीब 20 प्रतिशत लोकेशन पर 30 से 40 प्रतिशत तक कलेक्टर गाइड लाइन बढ़ेगी। इसे देखते हुए लोग मार्च माह में अपने मकान या प्लॉट तथा कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। ऐसे में भरतपुरी स्थित उपपंजीयन कार्यालय सहित जिले के कार्यालयों में ज्यादा स्लॉट बुक हो रहे हैं। महानिरीक्षक पंजीयक भोपाल के आदेश के तहत मार्च में दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने के लिए व राज्य शासन के राजस्व को दृष्टिगत रख कर सार्वजनिक अवकाश के दिनों में उपपंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें माह के हर शनिवार व रविवार को दस्तावेजों का पंजीयन हो सकेगा। माह में केवल होली की छुट्टी रहेगी, इस दिन उपपंजीयक कार्यालय बंद रहेंगे। बाकी के दिनों में जिले में सभी उपपंजीयक कार्यालय पंजीयन कार्य के लिए खुले रहेंगे।

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नई गाइड लाइन 1 अप्रैल से लागू

नई गाइड लाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। इसमें गाइड लाइन में रजिस्ट्री पर दर 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ेगी। उपमूल्यांकन समिति ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। इसके बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति भोपाल की मंजूरी के बाद 31 मार्च तक बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया जाकर नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से वर्ष 2024-25 के लिए नई दरें लागू कर दी जाएगी। बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में पुनरीक्षण नियम-2018 के नियम 4-3 अनुसार गठित उपमूल्यांकन समिति के प्रस्ताव के तहत शहर की करीब 20 प्रतिशत लोकेशन में 30 से 40 प्रतिशत तक की दरें बढ़ाई जाएगी और बाकी के क्षेत्रों में दरों को बैलेंसिंग किया जाएगा। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय भोपाल से भी उज्जैन की करीब 23 हजार लोकेशन की सूची भेजी गई है। इनकी रजिस्ट्री गाइड लाइन से ज्यादा दर में हुई है। इसके तहत यहां की गाइड लाइन भी बढ़ाई जाएगी, ताकि दरों में समानता लाई जा सके।

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