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चुनाव आयोग ने दी अनुमति, संपत्ति पंजीकरण की नई दरें लागू

प्रॉपर्टी महंगी होने से अब पंजीयन फीस 10 से 35 प्रतिशत तक ज्यादा लगेगी

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:प्रदेश में संपत्ति के पंजीकरण की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इन्हें एक अप्रैल से लागू नहीं किया जा सका था।

वाणिज्यिक कर विभाग को चुनाव आयोग की अनुमति वाणिज्यिक कर विभाग को मिल गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नई कलेक्टर गाइडलाइन अब लागू हो जाएगी। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से संपत्ति के पंजीकरण पर लगने वाली शुल्क की दरें नए सिरे से निर्धारित कर लागू की जाती हैं। इसके लिए सभी

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जिलों से उन स्थान को चिह्नित कर प्रस्ताव बुलाए गए थे, जहां संपत्ति की खरीदी-बिक्री निर्धारित दर से अधिक या कम पर हुई थी। इसके आधार पर सभी जिलों द्वारा प्रस्तावित कलेक्टर गाइड लाइन को राज्य मूल्यांकन समिति ने अनुमोदित किया था लेकिन आचार संहिता के कारण से इसे 1 अप्रैल को लागू नहीं किया जा सका।

साथ ही महानिरीक्षक पंजीयन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि 2023-24 की धर्म के आधार पर ही पंजीकरण किया जाए। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग से नई दरें लागू करने को लेकर अनुमति मांगी थी, जो मंगलवार को मिल गई। वरिष्ठ जिला पंजीयक ऋतंभरा द्विवेदी का कहना है कि अब नई दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं।

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149 क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाई

जिले में 1149 क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाई गई है और 58 नई लोकेशन जोड़ी गई है। इसमें उज्जैन तहसील के ग्रामीण क्षेत्र करीब 186 व शहरी क्षेत्र की 224 लोकेशन पर है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र तथा कॉलोनियों में 10 से 35 प्रतिशत तक कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाई गई है।

आगर रोड अशोक मंडी मार्ग व उससे लगी हुई लोकेशन पर तथा महानंदानगर, वसंत विहार, ऋषिनगर, अलखधामनगर, वृंदावनधाम कॉलोनी, अर्पिता कॉलोनी, पांड्याखेड़ी, पंवासा, शंकरपुर, शक्करवासा, मोतीबाग, उपवन कॉलोनी व दर्शन एन्क्लेव में 20 से 30 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाई गई है।

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