रजिस्ट्री के बाद 5 साल तक नहीं बेच सकेंगे फ्लैट

प्रधानमंत्री आवास योजना नियम में बदलाव
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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। कतिपय हितग्राहियों द्वारा पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ लेने के बाद फ्लैट/आवास को बेचे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। इसके बाद हितग्राही

पीएमएवाई 2.0 में रजिस्ट्री के बाद अब फ्लैट/ आवास को 5 साल तक नहीं बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 2.0 के नियम अब सख्त हो गए हैं। पहले फेज में खरीदने और बेचने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसे में फ्लैट लेने वाले अधिकांश लोगों ने महंगी दर पर इन्हें बेच दिए। ऐसे मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब फ्लैट्स लेने वाले रजिस्ट्री के 5 साल तक संपत्ति को नहीं बेच पाएंगे।
बीएलसी घटक में परिवर्तन
बीएलसी घटक में भी नया बदलाव किया जा रहा है। अभी 450 वर्ग फीट के भूखंड पर पहले से बने कमरे के बाद दूसरा कमरा बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। अब इसमें भी संशोधन किया है। अब 450 वर्गफीट के खाली भूखंड पर ही मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए की राशि मिलेगी। पीएमएवाई 2.0 की प्लानिंग के बाद निगम ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम इस बार 1500 से ज्यादा फ्लैट्स बनाएगी।









