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पुलिस की पहल पर कोर्ट ने निरस्त की शराब तस्कर की जमानत

उज्जैन। आदतन अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महिदपुर रोड पुलिस ने लगातार अपराध में संलिप्त आरोपी की कोर्ट से जमानत निरस्त करवाई।

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पुलिस ने बताया कि आरोपी सुरेश पिता मोहनसिंह सौंधिया (32) निवासी ग्राम झुटावद, थाना महिदपुर रोड आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ पहले से आबकारी एक्ट में पांच प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2021 के एक प्रकरण में उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा लेकिन आरोपी पुन: अवैध शराब तस्कर करने लगा।

इसके बाद उसे पुन: गिरफ्तार कर टीआई रामसिंह भाबोर ने पूर्व एवं वर्तमान अपराधों से संबंधित सभी दस्तावेज संकलित कर जमानत निरस्त करवाने के लिए प्रकरण तैयार कर सहायक लोक अभियोजक अधिकारी, महिदपुर के माध्यम से कोर्ट में आवेदन पेश किया। सुनवाई के बाद द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायालय महिदपुर ने आरोपी की जमानत निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपी पहले से महिदपुर उपजेल में होने से वारंट तामील करवाया गया।

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