सोनम रघुवंशी को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने उसकी जमानत रद्द कर दी है और तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. इस फैसले के साथ ही बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.
यह मामला उस समय देशभर में चर्चा का विषय बना था, जब शादी के कुछ समय बाद हनीमून पर गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या हो गई थी. मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. बाद में सोनम को जमानत मिलने के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि सोनम रघुवंशी को मिली जमानत उचित नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जमानत आदेश एक तकनीकी आधार पर मिला और इसे बरकरार रखना उचित नहीं होगा. उन्होंने अदालत से कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में त्रुटि हुई थी. इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी आशंका जताई कि यदि जमानत जारी रहती है तो आरोपी के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.









