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6 साल से छोटे बच्चों को नहीं मिलेगा कक्षा 1 में एडमिशन

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का फरमान

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का स्कूल में प्रवेश को लेकर फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है 6 साल से छोटे बच्चों को कक्षा 1 में एडमिशन नहीं दिया जाए। सभी स्कूल्स में इसका पालन कराया जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि कक्षा एक में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र ६ साल से कम नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को निर्देश दिया है कि क्लास वन में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र तय होनी चाहिए। इसके लिए उम्र सीमा 6 साल तय की गई है। केंद्र ने कहा है कि सभी राज्यों के स्कूल यह देखें कि क्लास वन में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 6 साल से कम नहीं हो। यह आयु सीमा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित है जिस पर पिछले साल भी चर्चा हुई थी।

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पिछले साल भी हुआ था निर्देश जारी

पिछले साल यानी साल 2023 में भी शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक पत्र तैयार किया गया था और राज्यों को भेजा गया था। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपने निर्देशों को रिपीट किया है। इसी तरह का नोटिस पहले भी जारी हो चुका है और अब फिर जारी किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार, मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच साल के सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें तीन साल की प्री स्कूल एजुकेशन और फिर कक्षा 1 और 2 शामिल हैं।

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