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बेटी को गोली मारने वाले पिता को 3 साल की सजा, पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

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मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया 31 मार्च 2018 को तुलसी नामक बालिका पर हमला हुआ था। उसने बताया था कि उसके रिश्ते के भाई चंचल ने उसके बाएं पैर की पिंडली पर गोली मारी है। इस दौरान उसके पापा छिप गए थे और मम्मी छत पर चली गई। जिसके बाद वह अंदर जाकर बेहोश हो गई। मम्मी पानी डालकर उसे होश में लेकर आई और फिर दोनों उसे जिला अस्पताल उज्जैन लेकर पहुंचे।

चंचल व रतनलाल के बीच पुराना विवाद होने को लेकर जान से मारने की नीयत से उसे गोली मारी। चिमनगंज मंडी पुलिस ने जांच की को पता चला कि पिता रतनलाल ने ही रिश्तेदार चंचल को झूठे केस में फंसाने के लिए अपनी ही 7 वर्षीय बेटी के पैर में गोली मारने की साजिश रची थी। इसके बाद सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश किया गया। अभियोजन पैरवीकर्ता अधिकारी राहुल विपट अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पटेल ने आरोपी रतनलाल पिता भेरूलाल मुंगिया (40) निवासी मंगलनगर उज्जैन को 3 साल के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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