दुकान सड़क पर लगी तो होगी सामान की जब्ती- निगमायुक्त

चौड़ी सड़कों पर अतिक्रमण, 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
रिमूवल गैंग को नियमित निगरानी करने के आदेश
उज्जैन। चौड़ीकरण में लोगों ने अपने मकान-दुकान का हिस्सा दिया। सड़कें चौड़ी भी हो गईं, अब चौड़ी सड़कों पर कब्जा शुरू हो गया है। निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा को ढाबा रोड पर चौड़ीकरण के बाद नाली के ऊपर ब्लॉक लगाकर अतिक्रमण मिला तो उन्होंने संबंधित पर ५ हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं मौके पर रिमूवल गैंग बुलाकर अतिक्रमण भी हटवा दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर दुकान सड़क पर बाहर निकली तो जुर्माना तो लगेगा ही सामान की जब्ती भी होगी।
दरअसल, चौड़ीकरण की सबसे बड़ी दिक्कत सड़क पूरी होने के बाद होती है। लोग नालियों को घेर देते हैं और इन पर अपना सामान फैला देते हैं। दुकान-मकान के सामने ही वाहनों की पार्किंग शुरू हो जाती है और हाल यह हो जाता है कि चौड़ी हुई सड़कें फिर से संकरी हो जाती हैं। मुआयने पर निकले निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा को ढाबा रोड पर नाली पर अतिक्रमण दिखा तो उन्होंने संबंधित का अतिक्रमण खड़े रहकर हटवाया। इतना ही नहीं अतिक्रमणकर्ता पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
निगमायुक्त ने यह निर्देश दिए
चौड़ीकरण का मतलब है कि सड़क अतिक्रमण मुक्त रहे।
ट्रैफिक स्मूथ हो और आम नागरिक को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो।
दुकानदार अगर नहीं मानते हैं तो उनका सामान जब्त करें, जुर्माना लगाएं।
नाली, फुटपाथ और सड़क के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं होना चाहिए।
रिमूवल गैंग अपने इलाके में मूवमेंट करें और जहां भी कब्जा दिखे, तत्काल हटा दें।









