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ट्रेन से सफर करने से पहले जान लें नया नियम, ज्यादा सामान पर लगेगा चार्ज

रेलवे बोर्ड ने आज से ही नियम को किया लागू, कल से होंगे कई अन्य बदलाव

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नईदिल्ली,। रेलगाड़ी में सफर के दौरान भरकम सामान ले जाने वालों को अब इसके लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। रेलवे बोर्ड 31 जुलाई से इस नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। रेल मंत्रालय की तरफ से सभी जोन के वाणिज्यिक विभाग को इसके लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो। रेलवे के अनुसार, खासकर पूर्व दिशा की ट्रेनों में कई यात्री बड़ी मात्रा में सामान लेकर सफर करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को दिक्कत होती है।

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सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (क्रिस) ने टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त सामान की बुकिंग का विकल्प जोड़ दिया है, ताकि यात्री टिकट बुक करते समय ही अतिरिक्त सामान की जानकारी दे सकें। हालांकि, अतिरिक्त सामान पर प्रति किलोग्राम कितना शुल्क लिया जाएगा, इसका अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि टिकट निरीक्षक (टीटीई ) अतिरिक्त सामान ले जाने पर संबंधित यात्री से शुल्क ले सकते हैं।

 

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श्रेणी प्रति यात्री अधिकतम सामान
फर्स्ट एसी (1AC) 70 किलोग्राम
सेकेंड एसी (2AC) 50 किलोग्राम
थर्ड एसी (3AC) 40 किलोग्राम
स्लीपर क्लास 40 किलोग्राम
अनारक्षित (जनरल) 35 किलोग्राम

नोट: यह वजन सीमा प्रति यात्री निर्धारित की गई है। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है।

 

एक अगस्त से यह भी बदलाव होंगे

केंद्रीय केवाईसी की व्यवस्था होगी लागू

बैंकिंग, बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में केंद्रीय केवाईसी 2.0 लागू किया जाएगा। इसके जरिए ग्राहकों की पहचान एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम से सत्यापित होगी। इससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बैंकिंग सेवाएं पहले से सुरक्षित और आसान हो जाएंगी।

मारुति अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करेगी

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने अगस्त से अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी अलग-अलग मॉडल्स के दाम में अधिकतम 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

आईटीआर भरने में देरी पड़ सकती है महंगी

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और 2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले पात्र करदाताओं को विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। आय के आधार पर यह शुल्क 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड शुल्क और रिवॉर्ड में बदलाव

एक अगस्त से कई बैंक और वित्तीय संस्थान अपने के्रडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करेंगे। इसमें रिवॉर्ड प्वाइंट, सालाना लागत शुल्क और कुछ सेवा शुल्क शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ग्राहकों को अपने बैंक की नई शुल्क सूची और क्रेडिट कार्ड की शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए।

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