Advertisement

एससी बोला- बच्चों को संपत्ति से निकाल सकते हैं माता-पिता

कानून का मकसद बुजुर्गों की सुरक्षा है

Advertisement

नईदिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला पलट दिया, जिसमें बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों के भरण-पोषण, उनकी सुरक्षा और गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश देने का अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि कानून का मकसद बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा तय करना है। सभ्य समाज का स्तर अक्सर इस बात से तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों को कितनी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देता है।

Advertisement

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें