पुलिस ने जांच की तब पता चला होटल संचालकों ने यात्रियों की सूचना नहीं दी

दो होटल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। होटल यदि यात्रियों को ठहराया जाता है तो नियमानुसार इसकी जानकारी थाने पर देना पड़ती है। इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद कुछ होटल वाले जानकारी नहीं दे रहे हैं।
खाराकुआं थाना पुलिस ने दो होटल संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बतायाए कि जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश और सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक होटल, लॉज, धर्मशाला, होम स्टे आदि में ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी संबंधित थाने पर देना अनिवार्य है।
बुधवार को पुलिस की टीम ने एटलस चौराहा स्थित होटल हिल्टन टावर और छत्रीचौक स्थित होटल निरंकार में निरीक्षण किया। इस दौरान वहां ठहरे यात्रियों की जानकारी ली तो पता चला कि इन यात्रियों के बारे में थाने पर सूचना नहीं दी गई है। इस आधार पर पुलिस ने होटल हिल्टन टावर के संचालक गुलरेज पिता शब्बीर खान निवासी एटलस चौराहा और होटल निरंकार के संचालक शालगराम पिता विष्णुराम डोडिया निवासी गंगानगर अंकपात रोड के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।









