Advertisement

दो बुजुर्गों की हत्या करने वाले 9 आरोपियों को आजीवन कारावास

उज्जैन। जमीन के विवाद को लेकर बलवा करने तथा धारदार हथियारों से दो बुजुर्गों की हत्या करने का आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमा साहू ने 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया है। अभियुक्तों पर कुल 2-2 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। 10 जुलाई 2018 को ग्राम बेरछी में हत्या होने पर माकड़ोन थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप भदौरिया ने बताया ग्राम बेरछी निवासी बापू जाट के बेटे शंकर, रतन, राजमल, राजमल के बेटे सिद्धनाथ और दिनेश तथा शंकर का बेटा रामदयाल सभी निवासी बेरछी, मोड़सिंह पिता रघु उसका भाई प्रताप निवासी थड़सिंबा तथा सीताराम पिता प्रभुदयाल निवासी सुवागांव निवासी माकड़ौन को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदंड, बलवा करने के आरोप में दो-दो साल कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड एवं जानबूझकर अपमानित करने की धारा में 5-5 माह कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Advertisement

यह था घटनाक्रम- 10 जुलाई 2018 को फरियादी देवीसिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि बेरछी का खेत हांकने के लिए बेरछी निवासी निर्भयसिंह ने फोन लगाकर ट्रेक्टर लेकर तराना आने को कहा था। वह ट्रैक्टर लेकर तराना पहुंचा जहां कार में निर्भयसिंह, उसका भाणेज तथा अनोखीलाल कार में बैठे थे। सभी दोपहर 1:30 बजे ग्राम बेरछी पहुंचे और गांव के बाहर कार खड़ी कर दी। ट्रेक्टर से निर्भयसिंह, अनोखीलाल, भगवानसिंह और दिनेश खेत पर पहुंचे। ट्रैक्टर दिनेश चला रहा था।

दोपहर करीब 2:30 बजे दिनेश खेत हांक रहा था तब शंकरलाल, रतन, राजमल, रामदयाल, सिद्धनाथ, मोड़सिंह, प्रताप और रामसिंह लाठी और धारदार हथियार लेकर आए और अनोखीलाल तथा निर्भयसिंह के साथ मारपीट करने लगे। दिनेश के साथ भी मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि निर्भयसिंहब और अनोखीलाल के सिर से खून बह रहा था। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टर ने निर्भय को मृत घोषित किया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया।

Advertisement

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें