स्क्रैप वाहन के सर्टिफिकेट से खुद के नाम पर लिया नया वाहन तो टैक्स में 50% छूट

बीएस-1 और 2 वाहनों को स्क्रैप कराने वालों को ज्यादा फायदा

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। यदि आप पुराने वाहन को स्क्रैप कराने की तैयारी में हैं, तो अब आपको मोटरयान कर में 50 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी। मप्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह छूट उन लोगों को मिलेगी, जिन्होंने अपने बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के जरिए स्क्रैप करवाया है।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिन वाहनों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी किया गया है, उनके एवज में नए वाहन की खरीद पर टैक्स में राहत दी जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति-2021 के तहत राज्य स्तर पर लागू प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरी तरह लागू करने वाले राज्यों को साल के आखिरी में केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए भी मिलेंगे।
किन वाहनों पर लागू… बीएस-1 और पूर्ववर्ती मानक के तहत बने सभी वाहन बीएस-2 मानक के तहत बने मध्यम, भारी मालवाहक व यात्री वाहन केवल उन्हीं को लाभ, जिन्होंने मप्र में पंजीकृत आरवीएसएफ से सीओडी लिया हो।
कैसे मिलेगा फायदा
छूट का लाभ तभी मिलेगा जब नया वाहन उसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड होगा, जिसके नाम पर स्क्रैप वाहन का सीओडी जारी हुआ है। सीओडी की वैधता जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक रहेगी। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर योग्य होगा। एक बार उपयोग के बाद इसे वाहन डेटाबेस में निरस्त किया जाएगा। यदि कोई वाहन लाइफ टाइम टैक्स के तहत रजिस्टर्ड होता है, तो उसे एकमुश्त 50 फीसदी छूट मिलेगी। मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक टैक्स वाले वाहनों को यह राहत 8 साल तक दी जाएगी।









