Popup Image
Advertisement

राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत, सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने किया बरी

सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में सोमवार को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

Advertisement

2018 के बयान को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा

यह मामला राहुल गांधी के 8 मई 2018 को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। आरोप के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था, ‘जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।’

Advertisement

इस बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और सुनवाई की प्रक्रिया चली।

फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

Advertisement

अदालत का फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर नृत्य किया, आतिशबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। फैसले के बाद समर्थकों ने इसे राहुल गांधी के लिए राहत के रूप में देखा। इस मामले में अदालत के फैसले के साथ ही राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में राहत मिली है।

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें