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आउटसोर्स कर्मचारियों से 8 घंटे से ज्यादा नहीं ले सकते काम

श्रम आयुक्त ने जारी किया आदेश

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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों से अब 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा। इस संबंध में श्रम आयुक्त ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

यह शहर में काम कर रहे करीब दस हजार से अधिक कर्मचारियों के लिए राहतभरी हो सकता है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि श्रम आयुक्त द्वारा तय न्यूनतम वेतन भी कर्मचारियों को देना होगा। निर्देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भुगतान अधिनियम 1936, और संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का हवाला दिया गया है। श्रम आयुक्त ने कहा है कि हर महीने की 5 तारीख तक इसकी मासिक रिपोर्ट भेजी जाए।

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10 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी

शहर में विभिन्न संस्थाओं में करीब 10 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं संविदा कर्मचारी अलग है। सर्वाधिक संख्या श्री महाकालेश्वर मंदिर, नगर पालिक निगम, चरक अस्पताल, जिला पंचायत में हैं। इसके अलावा बैंकें और निजी संस्थाओं में भी सिक्युरिटी आदि का काम आउटसोर्स कर्मचारी देते हैं।

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12 घंटे काम, वेतन भी मिलता है कम
हालात यह है कि कई जगह सिक्युरिटी सर्विस की सेवाएं दे रहे कर्मचारी नाइट शिफ्ट में 12 घंटे तक काम करते हैं और वेतन अधिकतम 8 से 10 हजार रुपए ही मिलता है। साप्ताहिक अवकाश कागजों में सीमित है, चिकित्सा सेवा के लिए ईएसआई के रुपए तो वेतन से काटे जाते हैं लेकिन इलाज नहीं मिलता। यहां तक कि वेतन भी लंबे इंतजार के बाद मिलता है। ऐसे हालात में श्रम आयुक्त का नया आदेश इन कर्मचारियों के लिए राहत भरा हो सकता है।

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