Swati Maliwal Assault Case: आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज

स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बिभव कुमार के साथ ही दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद रहीं। उन्होंने खुद भी और उनके वकील ने अपना पक्ष रखा।
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तीस हजारी कोर्ट के कमरा नंबर 119 में सुनवाई हो रही है। शुक्रवार को बिभव की हिरासत खत्म हुई थी। उसे 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
बिभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने बताया कि जमानत याचिका विचार योग्य है। तीस हजारी कोर्ट के पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार है।
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