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इंदौर प्रशासन ने जारी की Unlock-2 की नई गाइडलाइन

इंदौर। राज्‍य शासन के मध्‍य प्रदेश अनलॉक के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने भी शहर के संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी है। शहर में भी तकरीबन राज्‍य शासन के ही दिशा निर्देशों का ही परिपालन कराया जाएगा।नई गाइड लाइन के अनुसार शहर में अब सभी दुकानें , व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक खेल गतिविधियां भी अब शुरू हो सकेंगे, लेकिन दर्शक नही होंगे।

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सभी सरकारी, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल के कार्यालय 100% अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

निजी दफ्तर और संस्थान 50% क्षमता से काम कर सकते हैं।

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जिम एवं फिटनेस सेंटर 50% क्षमता के साथ सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे।

खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजनों में दर्शकों की मौजूदगी पर प्रतिबंधित।

रेस्टोरेंट, बार और क्लब 50% क्षमता से रात 10 तक खुले रहेंगे, जबकि होटल और लॉज को पूरी छूट मिली।

शादी में 50 लोगों की एंट्री। इसमें वर और वधु के 20-20 लोगों के साथ बैंड और पंडित भी शामिल। हालांकि सभी के नाम की एक सूची एसडीएम को देनी होगी।

सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।

धार्मिक स्थल, पूजा स्थल में एक समय में अब 6 लोगों की एंट्री हो सकेगी।

 

 

 

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