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मानसून में यदि आप इन जगहों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 15 दिन में इंदौर जिले मे भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर जिले के पिकनिक स्पाट, निस्तार के घाट तथा नदियों पर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है।

 

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यह आदेश 31 अगस्त तक लागू रहेगा। कलेक्टर ने इन स्थानों को पूर्णतः बंद करने के आदेश दिए हैं।इस संबंध में महू एसडीएम अक्षत जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बडगोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में लागू रहेगा।

जारी आदेश अनुसार सभी पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पाट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरलडेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुण्ड, तिंछा फाल, कजलीगढ, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुंड आदि स्थानों पर लोगों आवाजाही 31 अगस्त तक पूरी तरह बंद रहेगी।

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इसी तरह समस्त तालाबों एवं नदियों में मछुआरों का आवागमन एवं मछली पालन, मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियां भी आगामी 15 दिनों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सभी निस्तार घाटों पर संचालित होने वाली गतिविधियां भी इस दौरान पूरी तरह बंद की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कर्रवाई की जाएगी।

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