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दुर्घटना में मौत, ड्राइवर को 2 साल की सजा

उज्जैन। चार साल पहले हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसमें आरोपी ड्राइवर को न्यायालय ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर के अनुसार 27 मार्च 2019 की घटना है।

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नागदा के रहने वाले मिश्रीलाल नागदा-जावरा रोड़ पर बसंतीलाल का इंतजार करते हुए खड़े थे। बसंतीलाल अपनी बाइक से उन्हें लेने के लिए आने वाले थे। इसी दौरान जावरा की तरफ से आई बोलेरो क्रमांक एमपी 09 बीडी 0537 के चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मिश्रीलाल की शिकायत पर पुलिस ने बोलेरो के चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।

 

पुलिस ने मामले में जांच के बाद बोलेरो चालक दिनेश पिता रमेशलाल के खिलाफ धारा 304 ए और 279 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। चार साल तक मामले में सुनवाई के बाद अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी दिनेश को २ साल कैद एवं जुर्माने से दंडित किया।

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