राजा रघुवंशी हत्याकांड: राज कुशवाहा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

शिलॉन्ग। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपितों की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामले में मुख्य आरोपित सोनम रघुवंशी को हाल ही में शिलॉन्ग सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सह-आरोपी राज कुशवाहा ने भी राहत की उम्मीद में अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें झटका लगा है।

बुधवार को राज कुशवाहा के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने ताजा आदेश में राज कुशवाहा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।इस फैसले के बाद मामले में शामिल अन्य आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि सोनम को जमानत मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अन्य आरोपियों को भी राहत मिल सकती है। हालांकि कोर्ट ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए राज को जमानत देने से इनकार कर दिया।
बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी मंगलवार रात जेल से रिहा हो गई थीं और फिलहाल शिलॉन्ग के एक होटल में अपने पिता के साथ ठहरी हुई हैं। उनकी रिहाई के लिए पिता ने कोर्ट में 50 हजार रुपये का मुचलका जमा किया था।राज कुशवाहा के वकील ने दलील दी थी कि अंडर ट्रायल मामलों में लंबे समय तक जेल में रहना आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।इस फैसले के बाद अब केस से जुड़े अन्य आरोपियों के लिए भी कानूनी रास्ता और कठिन हो गया है।








